सिंगरौली
जिले के समस्त स्कूलों कॉलेज सहित शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू सिगरेट और मादक पदार्थों का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित है
ऐसी जगह पर यदि किसी तरह की क्रियाकलाप होती है तो इस की सूचना जारी हेल्पलाइन नंबर 9479 95 5800 पर दे सकते हैं
सिंगरौली 13 जनवरी 2025 को जिले के समस्त स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के परिधि में तंबाकू सिगरेट गुटका अन्य मादक पदार्थों का विक्रय प्रतिबंधित किए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला में स्टेट श्री चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा निर्देश दिए गए हैं की इन स्थलों के पास यदि किसी प्रकार की गुटका सिगरेट मादक पदार्थ की बिक्री की जाती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा विद्युत हो कि जिला स्तरीय इनकोड समिति की बैठक कलेक्टर एवं श्री चंद्रशेखर शुक्ला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का दूरस्थ एवं सीमावर्ती जिला है तथा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है सीमावर्ती राज्यों में जिले से मादक पदार्थ जिले के अंदर तस्करी हेतु ले जाते हैं जो जिले में आसानी से प्राप्त हो रहे हैंवहीं जिले में इसमें चरस अफीम गांजा एवं अन्य नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए आवश्यक है जिसके लिए जिला स्तरीय टीम का गठन कर रोका जाए एवं उक्त कार्यों में लिफ्ट पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए कलेक्टर ने कहा कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु नाश है जो लोगों को आदि बनता है नशे सेवाओं के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर आम लोगों को नशे से बचाना आवश्यक है साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर विद्यालयों कॉलेज में नशे के विरुद्ध छात्राओं को अवगत कारण एवं जागरूक करें साथी विद्यालय कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू पान गुटका सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रतिवेदन दें वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए की टीम गठित कर जिले में संचालित मेडिकल स्टरों को जांच करने एवं नशीली दावों सहित प्रतिबंधित दावों को पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें एवं उनके विरुद्ध करवाई किया जाना सुनिश्चित करें बैठक के दौरान राजस्व एवं पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम गठित करते हुए मादक पदार्थों की रोकथाम की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया साथी प्रति दिवस का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने के निर्देश वहीं बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी मादक पदार्थों की क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारी के साथ चौकी प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि गठित की गई टीम के साथ सतत कार्रवाई करें बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा आयुक्त नगर निगम डीके शर्मा सीएमएचओ एन के जैन जिला आबकारी अधिकारी खेमराज श्याम सहायक संचालक कविता त्रिपाठी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे
जिले के समस्त स्कूलों कॉलेज सहित शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू सिगरेट और मादक पदार्थों का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित है

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