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जिले में नवीन नलकूप खनन प्रतिबंधित जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित 

सिंगरौली

जिले में नवीन नलकूप खनन प्रतिबंधित जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंध के आदेश

सिंगरौली 4 मई 2026/कलेक्टर गौरव बैनल ने जिले में गिरते भू-जल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए पूरे राजस्व जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष वर्षा सामान्य से 6.92% अधिक होने के बावजूद निजी नलकूपों के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी यह आदेश 15 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अब बिना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा और शासकीय जल स्रोतों के 150 मीटर के दायरे में निजी खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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